बिज़नेस
कारों में सेफ्टी फीचर्स होंगे अनिवार्य
By Deshwani | Publish Date: 29/10/2017 8:05:50 PM नई दिल्ली, (हि.स.)। भूतल परिवहन मंत्रालय ने कारों के सेफ्टी फीचर्स को अनिवार्य करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2019 से निर्मित होने वाली सभी कारों में एयरबैग, सीट बेल्ट रिमांडर, स्पीड अलर्ट, रिवर्स पॉर्किंग सेंसर सहित कई सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य होंगे। सरकार ने ये कदम बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में सेफ्टी फीसर्च नहीं होने के चलते कार चालकों की मौतों या गंभीर रूप से घायल होने की घटनाओं के चलते उठाया है।
हाल के वर्षों में भारत में हुए सड़क हादसों में ये बातें सामने आई हैं कि सुरक्षा मानकों की कमी के चलते भारतीय कारें विशेष स्थिति में कार सवारों की जिंदगी बचाने में असफल साबित होती हैं। जिसके चलते अब सेफ्टी फीचर्स पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। तेज कार चलाने की आदत वाले कार चालकों के लिए स्पीड अलॉर्म होगा, जो कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होने पर बजने लगेगा। इससे ज्यादा गति होते ही अलॉर्म तीव्र ध्वनि का होता जाएगा। इसी तरह हादसे के दौरान कार के सेंट्रल लॉर्किंग सिस्टम के चलते कई बार कार सवार बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके लिए अब अनुशंसा की गई है कि ऐसे हालात में इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल लॉर्किंग सिस्टम की जगह मैनुअल लॉर्किंग सिस्टम काम शुरु कर देगा।