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जीएसटी परिषद के निर्णयों से बिहार के कारोबारियों को सर्वाधिक लाभ-सुशील मोदी
By Deshwani | Publish Date: 6/10/2017 6:55:29 PM
जीएसटी परिषद के निर्णयों से बिहार के कारोबारियों को सर्वाधिक लाभ-सुशील मोदी

पटना, ( हि स )। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों से बिहार के कारोबारियों को सर्वाधिक लाभ मिलेगा।

जीएसटी परिषद की दिल्ली में हुई बैठक के बाद सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जीएसटी कौंसिल को धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार के 65 प्रतिशत करदाता डेढ़ करोड़ से नीचे टर्न ओवर वाले हैं जिनसे मात्र 5 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ तक टर्न ओवर वाले व्यापारियों को अब मासिक की जगह त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की सुविधा दी गई है। 
 
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले वैट व्यवस्था के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान था मगर जीएसटी के तहत छोटे व बड़े सभी करदाताओं को प्रतिमाह विवरणी दाखिल करनी पड़ती है जिसके कारण छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी। 
 
उन्होंने बताया कि कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख तक के टर्न ओवर की सीमा को बढ़ा कर 1 करोड़ कर दिया गया है। ऐसे कारोबारी 3 महीने पर कुल बिक्री का 1 प्रतिशत कर जमा कर विवरणी दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कम्पाउंडिंग डीलरों को दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार और इनपुट सब्सिडी का लाभ देने के लिए 5 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का निर्णय लिया गया है। 
 
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत पहले निबंधित करदाताओं को अनिबंधित आपूर्तिकर्ता से माल खरीदने पर कर भुगतान करना पड़ता था।उन्होंने कहा कि इससे अब छोटे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। 
 
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