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3150 कारोबारियों को विलम्ब शुल्क के साथ करना होगा 18 फीसदी का भुगतान
By Deshwani | Publish Date: 27/9/2017 2:53:42 PMकोरबा, (हि.स.)। वस्तु एवं सेवा कर में आने वाले तीन हजार 150 कारोबारियों ने अगस्त का रिटर्न यानि जीएसटी आर-3बी अब तक दाखिल नहीं किया है। रिटर्न भरने उन्हें 20 सितम्बर तक का वक्त दिया गया था, जिसमें चुकने वालों को अब प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क के रूप में 200 रुपये का पेनाल्टी और 18 फीसदी ब्याज दर के मान से भुगतान करने बाध्य होना पड़ेगा।
वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी के दायरे में आ रहे व्यवसायियों के लिए रिटर्न फाइल करना एक सरदर्द बन गया है। पहली किस्त में जीएसटी आर-1 की प्रक्रिया पूरी करने में ही लोगों के भी पसीने छूट गए। आवेदन प्रक्रिया की पेचीदगी से जूझ रहे टैक्स बार एसोसिएशन ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया में संशोधन की जरूरत बताते हुए तिथि बढ़ाने की मांग भी करनी पड़ी थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि पहले तो रिटर्न भरने संबंधित साइट में लगातार तकनीकी खराबी से जूझना पड़ा तो दूसरी ओर फॉर्म में इतनी जटिलताएं हैं कि उसमें भी घंटों दिमाग खपाने मजबूर होना पड़ रहा। अब अगस्त माह के लिए जीएसटी रिटर्न आर-3बी प्रस्तुत करने दायरे में आ रहे व्यवसायियों को 20 सितम्बर तक का वक्त दिया गया था। अंतिम तिथि के बाद कोरबा वृत्त-1 व कोरबा वृत्त-2 के 3150 व्यवसायी कर राशि जमा नहीं कर सके हैं, अब उन्हें 18 फीसदी की दर से ब्याज व प्रतिदिन 200 रुपए का विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। तय तिथि में रिटर्न फाइल नहीं कर पाने वाले बड़े व्यवसायियों पर सख्ती दिखाई जा रही, तो छोटे व मंझोले व्यवसायियों को कुछ राहत भी प्रदान की है। ऐसे कारोबारियों को एकमुश्त कर राशि जमा कर कंपोजिशन सुविधा दी जा रही है। विभाग ने उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितम्बर तक का वक्त दिया है। कंपोजिशन सुविधा लेने पर व्यवसायी को तीन माह में एक बार कर जमा करने के साथ विवरण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए व्यवसायियों और उनके संघ तथा कर सलाहकारों को सुझाव दिया जा रहा है।