बिहार
बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पेश हुआ, 65 प्रतिशत तक का प्रावधान
By Deshwani | Publish Date: 9/11/2023 6:10:07 PM
पटना। बिहार विधानसभा में गुरुवार को राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने से संबंधित विधेयक पेश किया गया। इसके तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान है। EWS को 10 प्रतिशत पूर्व की तरह रहेगा। भाजपा ने विधेयक को लेकर दिये गये सभी संशोधन को वापस ले लिया।
इस विधेयक को बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। संशोधन विधेयक के तहत सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पूर्व की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।
विधेयक में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुये संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि संशोधन विधेयक के तहत सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पूर्व की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना परिसर स्थापित करने के नियम जारी किए
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना परिसर स्थापित करने और संचालित करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी है।