बिहार
औरंगाबाद जिले में दाखिल खारिज और जमाबंदी में गड़बड़ी के आरोप में दाउदनगर के सीओ विजय कुमार निलंबित
By Deshwani | Publish Date: 20/8/2022 6:28:04 PM
औरंगाबाद। जिले के दाउदनगर के अंचलाधिकारी विजय कुमार को जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज और जमाबंदी में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित सीओ पर दाउदनगर अंचल में बिना सक्षम प्राधिकारी के जमाबंदी कायम करने का आरोप है। डीएम सौरभ जोरवाल के पास यह मामला संज्ञान में आने के बाद अंचलाधिकारी (सीओ) एवं अंचल कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया था। आरोप की जांच कराई गई थी।
द्वारा दाउदनगर के पूर्व अंचलाधिकारी स्नेहलता देवी के विरुद्ध दाखिल-खारिज को अकारण अस्वीकृत करने, जनशिकायत से प्राप्त परिवादों पर कार्रवाई नहीं करने, अवैध तरीके से कार्यालय में व्यक्ति रख कर कार्य कराने एवं कार्यों के बदले पैसे की मांग करने के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था।
आरोप सही पाए जाने के बाद डीएम ने 10 जून को राजस्व विभाग में अनुशासनिक कर्रवाई करने की अनुशंसा भेजा था। डीएम की अनुशंसा पर राजस्व विभाग ने सीओ को निलंबित कर दिया है। डीएम ने बताया है कि निलंबित किए गए सीओ दाउदनगर के गुलौली दुसाध के पुत्र बाबूराम दुसाध के नाम से अवैध जमाबंदी कायम कर दिए थे। अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कर दिया गया था। अवैध जमाबंदी के संबंध में अपर समाहर्त्ता को अवगत नहीं कराया गया था।