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बिहार
औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ, अधिसूचना 2025 तक प्रभावी
By Deshwani | Publish Date: 21/3/2022 11:00:00 PM
औद्योगिक भूमि के निबंधन व स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ, अधिसूचना 2025 तक प्रभावी

पटना। बिहार सरकार ने औद्योगिक भूमि के लिए निबंधन और स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह माफ करने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।


 मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के अनुसार सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क 


नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्दर या बाहर ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया जायेगा। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।


 

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