बिहार
विवाद समाप्त होने तक एजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप के प्रयोग पर तत्काल रोक
By Deshwani | Publish Date: 2/10/2021 11:00:00 PMनई दिल्ली। विवाद समाप्त होने तक एजेपी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप के प्रयोग पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उक्त रोक भारत के निर्वाचन आयोग ने लगाई है। बिहार विधानसभा के दो क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए अलग से चुनाव चिन्ह का चयन करने को कहा गया है।
आयोग का कहना है कि दोनों धड़ों को अलग-अलग चुनाव चिह्न जारी किए जाएंगे। दोनों धड़े निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के दो क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए अधिसूचित किए गए चुनाव चिह्नों में से इनका चयन कर सकते हैं।
अपने आदेश में नर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी के चुनाव चिह्न के प्रयोग पर रोक लगा दी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस गुट के बीच विवाद का समाधान होने तक यह रोक जारी रहेगी। आयोग ने आज जारी एक आदेश में कहा है कि दोनों गुटों द्वारा पार्टी के नाम, एलजेपी व उसका चुनाव चिह्न, बंगला का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
आयोग का कहना है कि दोनों धड़ों को अलग-अलग चुनाव चिह्न जारी किए जाएंगे। दोनों धड़े निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा के दो क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए अधिसूचित किए गए चुनाव चिह्नों में से इनका चयन कर सकते हैं।