बिहार
कोविड-19 संबंधित वस्तुओं पर आयत कस्टम ड्यूटी व आईजीएसटी में मिली छूट, संबंधित दावों का निबटारा 15 से 31 मई तक: डिप्टी कमिश्नर
By Deshwani | Publish Date: 21/5/2021 9:42:26 PMरक्सौल। अनिल कुमार। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधित वस्तुओं के आयत पर कस्टम ड्यूटी व आईजीएसटी में कमी की है। व्यवसायियों को इस छूट से संबंधित दावों के निबटारा के लिए 15 से 31 मई तक समय भी दिया है।
एलसीएस रक्सौल के डिप्टी कमिश्नर आशुतोष कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी दी है।
उन्होंने कहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड कोविड-19 महामारी से लड़ाई में सदैव आगे रहा है।
फिर चाहे वो आयात-निर्यात के कार्य मे 24×7 की व्यवस्था प्रदान करना हो या नियमों को सरल बनाकर या उनमें शिथिलता लाकर हो या फिर कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं के आयात में कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी में छूट देकर हो।
आगे उन्होंने बताया कि इसी क्रम में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुदेश संख्या 10/2021 कस्टम्स, दिनांक 13.05.2021 के द्वारा कस्टम्स रिफंड तथा कस्टम्स ड्यूटी कमी के दावों के शीघ्रताशीघ्र निपटारे के लिए 15 मई से 31 मई तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उक्त अनुदेश के मद्देनजर सीमा शुल्क, रक्सौल में भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। सम्बंधित अधिकारियों को आगामी 31 मई तक कार्यालय में ऐसे सभी लंबित दावों के निपटारे को सुनिश्चित करने को कहा गया है। ट्रेड की सुविधा के लिए संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर भी जारी कर दिये गए हैं तथा आयातकों-निर्यातकों, व्यापारियों तथा सीएचए से यह अनुरोध किया गया है कि दावों के निपटारे को लेकर किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। विभाग अपनी ओर से आश्वस्त करता है कि ऐसे सभी लंबित दावों के निपटारे के लिए हर संभव प्रयास करेगा।