मोतिहारी में 25 अप्रैल से मेडिकल सेवाएं, पेट्रॉलपंप, वर्कशॉप व मोटर गराज को छोड़कर अन्य दुकानों के लिए बना नया टाइट टेबल
मोतिहारी। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने दुकानों को श्रेणीवार खोलने के नए आदेश दिए हैं। इस आदेश के अनुसार-
1. प्रथम श्रेणी-
मेडिकल से संबंधित दुकानें, सभी सरकारी निजी अस्पताल, निजी क्लिनिक, सभी पेट्रॉल पंप, एवं मोटर गराज तथा वर्कशॉप को 24x7 की अवधी में खोलने के आदेश दिए गए हैं।
जबकि अन्य दुकानों के लिए नया टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। जो इस निम्न प्रकार हैं-
2. द्वितीय श्रेणी-
फल, सब्जी, दूध की दुकानें, सब्जी मंडी, फल मंडी एवं अनाज- प्रतिदिन प्रात: 06:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक।
3. तृतीय श्रेणी-
रेस्तरां, ढाबा, भोजनालय केवल होम डिलेवरी व टेक अवे सर्विस यानी खरीदकर ले जाएं, बैठकर खाना नहीं खाना है-
प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक।
4. चतुर्थ श्रेणी-
मीट, मछली, किराना की दुकानें, ड्राइक्लिनर्स, सैलून, पार्लर, निर्माण समग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे- सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग समग्री- प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से शाम 4 बजे तक।
5. पंचम श्रेणी-
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में अंकित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी।