बिहार
चुनाव आयोग ने कहा- भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए मुखिया व उपमुखिया का नामांकन होगा रद्द
By Deshwani | Publish Date: 9/4/2021 1:30:56 PMपटना। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने एक आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार समेत अन्य अरोपों के मामलों में पद से हटाए गए मुखिया व उपमुखिया के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके अगर ऐसे जनप्रतिनिधि अपना नामांकन चुनाव लड़ने के लिए करते हैं तो उनका नामांकन रद कर दिया जाएगा।
लिहाजा यह भी कहा गया है कि अपीलीय प्राधिकार या सक्षम न्यायालय द्वारा पद से हटाए जाने के आदेश को रद्द किए जाने की स्थिति में यह दिशा-निर्देश प्रभावी नहीं होंगे।
इस संबंध में आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया हैं। इसमें कहा गया है कि प्रमंडलीय आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा हटाये गए जनप्रतिनिधि यदि चुनाव में नामांकन करते हैं तो उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। लेकिन सक्षम न्यायालय द्वारा पद से हटाए जाने के आदेश को रद्द किए जाने की स्थिति में यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होगा। वैसे लोग मुखिया व उपमुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं।