बिहार
बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य, बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व पत्र एपीसी की जरूरत नहीं
By Deshwani | Publish Date: 18/12/2020 5:14:05 PMपटना। बिहार में पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति के लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। खास बात यह है कि धान बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी की जरूरत नहीं होगी। सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे।
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभग का कहना है कि इसके लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि धान की अधिप्राप्ति पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति, पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि सभी केन्द्रों पर ड्रायर मशीन भी उपलब्ध रहेगा। जिससे नियमों के तहत धान की खरीद किसानों से की जा सके।
उन्होंने कहा है कि किसानों को अड़तालीस घंटे के अंदर तथा पैक्स व्यापार मंडलों को बहत्तर घंटे के अंदर भुगतान की व्यवस्था की गई है। सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल के जरिए कृषि विभाग में निबंधित किसानों से प्रति रैयत अधिकतम दो सौ पचास क्विंटल और प्रति गैर रैयत अधिकतम एक सौ क्विंटल धान क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, एलपीसी की जरूरत नहीं होगी।
बिहार में नियोजित महिला व दिव्यांग शिक्षकों अगले वर्ष से मिलेगी तबादले की सुविधा
पटना। बिहार में नियोजित महिला व दिव्यांग शिक्षकों लिए अच्छी खबर है। वर्षों से तबादले की बाट जोह रहे शिक्षकों का अगले साल से अंतर नियोजन इकाई व अन्तर जिला में तबादले की सुविधा मिल सकेगी। लेकिन यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक भी बार मिल सकेगी।