बिहार
मोतिहारी में तीन थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता के वेतन निकासी पर न्यायालय ने लगाई रोक, अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर की अर्जी पर हुई कार्रवाई
By Deshwani | Publish Date: 14/12/2020 11:25:02 PMमोतिहारी। न्यायालय ने तीन थानाध्यक्षों व अनुसंधान कर्ताओं के वेतन की रोक का आदेश दिया है। इस संबंध एक आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी है। बताया गया है कि कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत नहीं किए जाने के आरोप में न्यायालय ने उक्त आदेश दिए हैं। जबकि न्यायालय से बार-बार स्मार पत्र भी भेजा गया।
अग्रीम जमानत अर्जी निष्पादन के लिए न्यायालय से बार-बार स्मार पत्र भेजने के बावजूद अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने को लेकर अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता के वेतन निकासी पर रोक लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को कार्यालयीय आदेश भेजा है।
अपर लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर ने न्यायालय में अर्जी दी है कि चिरैया थाना कांड के अभियुक्त मो. मुबीन आलम, कल्याणपुर थाना कांड के अभियुक्त राजेंद्र भगत उर्फ राजेंद्र प्रसाद व पिपराकोठी थाना के अभियुक्त सुनिता देवी व तीन अन्य की अग्रीम जमानत न्यायालय में केस डायरी नहीं आने के कारण लंबित है। इन तीनों थानाध्यक्षों को दूरभाष व नोटिस भेजकर सूचित भी गया है। बावजूद इसके कई तिथि बीत जाने के बाद भी अनुसंधानकर्ता द्वारा न न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत की गई और न कोई कारण ही बताया गया है।
अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने ससमय न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने को लेकर थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता के वेतन पर रोक लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजी है। साथ ही निर्धारित तिथि को केस डायरी के साथ अनुसंधानकर्ता व थानाध्यक्ष को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।