बिहार
मतदान की तारीख घोषित होते ही बिहार में लागू हुई आदर्श आचार संहिता, जानिए इसके बारे में सब कुछ
By Deshwani | Publish Date: 26/9/2020 10:09:13 AMपटना। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आज से और अब से हर राजनीतिक दल और भावी उम्मीदवार इसके पालन के लिए बाध्य होगा। इसके साथ ही आयोग ने सभी मंत्रियों के आधिकारिक चुनावी दौरा और सरकारी मशीनरी के उपयोग पर रोक लगा दी गयी है। अब कोई भी मंत्री सरकारी विमान की यात्रा, वाहन, या तंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही सासंद निधि सहित सभी नये कार्यों पर रोक लगा दी है।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही रेस्ट हाउस, डाकबंगला या सरकारी सुविधायों का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। अब सार्वजनिक स्थल, मैदान या हेलीपैड का उपयोग किसी खास लोगों के लिए आरक्षित नहीं रह गया है। साथ ही अब किसी प्रकार का सरकारी विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा। मंत्री या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति अपने विवेकाधिकार से फंड का ग्रांट या पेमेंट नहीं कर सकते हैं। मंत्री या अन्य अधिकारी कोई भी वित्तीय ग्रांट या आश्वासन नहीं दे सकते हैं। अभी किसी तरह की तदर्थ नियुक्त पर रोक लगा दी गयी है। अब सरकारी अपनी उपलब्धियों को किसी मीडिया में प्रचारित नहीं कर सकेगी। साथ ही सांसद निधि जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
आयोग ने इस आशय का निर्देश केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन सचिव के साथ ही बिहार के मुख्य सचिव और सीइओ बिहार को जारी कर दिया है। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य में सांसद या राज्य सभा सदस्यों द्वारा कोई नयी राशि जारी नहीं की जायेगी। राज्य में अब कोई भी नया कार्यादेश नहीं जारी किया जायेगा। नया कार्य विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही जारी किया जायेगा। अगर कोई कार्य पहले से चालू हो तो उस पर कोई रोक नहीं लगायी जायेगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि पूर्व के निर्धारित किये गये कार्यों के भुगतान पर कोई रोक नहीं रहेगी बशर्ते कि अधिकारी उस कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हों।