बिहार
बेतिया के मझौलिया गैंगरेप में 20 वर्ष की सजा,एक लाख का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 4/2/2020 7:20:00 AMबेतिया ।अवधेश कुमार शर्मा।मझौलिया के एक गांव में किशोरी से गैंगरेप में अभियुक्त प्रदीप महतो को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में 50 हजार किशोरी को देने का आदेश दिया है। एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दिग्विजय कुमार ने सोमवार को यह सजा दी। इस मामले में नामजद आरोपियों को छुड़ाने के आरोप में अभियुक्त बनाए गए भेखरी महतो को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। गैंगरेप में शामिल दो अन्य सुगन महतो व धनीलाल महतो समेत 16 के विरुद्ध सुनवाई जारी है।
क्या है मामला : मामला यह है कि किशोरी घर में अकेली थी। उसकी मां की मौत हो चुकी थी। पिता काम करने के लिए शहर गए थे। 21 अगस्त 2018 की रात 11 बजे लड़की कमरे में सोयी थी तभी सुगन महतो, धनीलाल महतो व प्रदीप महतो घर में घुस गए। बारी-बारी से तीनों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने भाग रहे सुगन महतो को पकड़ लिया। सुगन को बचाने के लिए सुदामा महतो, सुरेश महतो, भेखरी महतो व अन्य लोग हरवे-हथियार के साथ पहंुचे। उन लोगों ने सुगन महतो को मौके से छुड़ा लिया और साथ लेते गए।