ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
बिहार
बिहार में नयी बालू नीति को कैबिनेट की स्वीकृति, अधिकतम दो बालू घाटों की ही बंदोबस्ती मिलेगी
By Deshwani | Publish Date: 14/8/2019 11:14:19 AM
बिहार में नयी बालू नीति को कैबिनेट की स्वीकृति, अधिकतम दो बालू घाटों की ही बंदोबस्ती मिलेगी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में नयी बालू नीति को स्वीकृति दी गयी। इसके अनुसार किसी निबंधित व्यक्ति या सोसाइटी को अधिकतम दो बालू घाटों या 200 हेक्टेयर के खनन क्षेत्र में से जो भी कम हो, उसका ठेका मिलेगा। राज्य के 38 जिलों में करीब 400 घाटों की नीलामी होगी। इनमें पांच जिलों से होकर गुजरनेवाले सिर्फ सोन नदी के 200 घाट शामिल हैं।

 
बालू घाटों की नीलामी पहली जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी। इसके लिए बंदोबस्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जायेगी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों की स्वीकृति दी गयी। उन्होंने बताया कि नयी बालू नीति में एक नदी को एक इकाई माना जायेगा। लेकिन एक नदी को ही कई खंडों में बांटकर बंदोबस्ती की जायेगी। पहले एक ही एजेंसी या व्यक्ति को कई जिलों के अनेक बालू घाटों की बंदोबस्ती दी जाती थी। इससे बालू घाटों पर उनका एकाधिकार हो गया था। इसे खत्म करने के लिए ही इसे अधिकतम दो बालू घाटों तक ही सीमित कर दिया गया है।
 
नयी नीति के आने के बाद अधिक-से-अधिक एजेंसियों या व्यक्तियों के नामों से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जा सकेगी। यह अनुमान है कि राज्य में इससे कम-से-कम 200 एजेंसियों या व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। पहले 28 जिलों में सिर्फ 19 कंपनियों व व्यक्तियों को बंदोबस्ती की गयी थी। कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग के उस एजेंडों को भी स्वीकृति दी है, जिनमें बालू घाटों की निगरानी व पर्यवेक्षण के लिए पदाधिकारियों की आवश्यकता थी।
 
खान एवं भूतत्व विभाग में 12 वर्षों के दौरान खान एवं खनिजों के प्रबंधन, खनन क्षेत्रों की बंदोबस्ती, अवैध खनन, राजस्व संग्रहण को देखते हुए अपर निदेशक के एक, उपनिदेशक के तीन, सहायक निदेशक के चार, खनिज विकास पदाधिकारी के 21, खान निरीक्षक के 66, सर्वेक्षक के तीन, प्रारूपक के दो, उच्च वर्गीय लिपिक के 23 और निम्न वर्गीय लिपिक के 56 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गयी है। 
 
कैबिनेट के फैसले : नयी बालू नीति को मंजूरी, एक जनवरी, 2020 से होगी लागू
खान एवं भूतत्व विभाग में अतिरिक्त 179 पदों का सृजन
अपर निदेशक 01, उपनिदेशक 03, सहायक निदेशक 04, खनिज विकास पदाधिकारी 21, खान निरीक्षक 66, सर्वेक्षक 03, प्रारूपक 02, उच्च वर्गीय लिपिक 23, निम्न वर्गीय लिपिक 56
 
कैबिनेट के अन्य फैसले
सिपाही बहाली में खिलाड़ियों को मिलेगा 1 फीसदी आरक्षण
कांट्रेक्ट पर बहाल पुलिस चालक को मिलेगा वेटेज
हाइकोर्ट में छह स्टाफ ड्राइवरों के पद सृजित
मनेर में पाइप जलापूर्ति के लिए 108 करोड़ रुपये मंजूर
विशेष लोक अभियोजक पद के सृजन की स्वीकृति
पथ निर्माण के 60 प्रमंडलों में होगी अमीन की बहाली
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS