बिहार
दारोगा भर्ती के परिणाम पर लगी रोक को हटाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार
By Deshwani | Publish Date: 13/9/2018 5:54:07 PMपटना। बिहार पुलिस में दारोगा के 1717 पदों पर होने वाली नियुक्ति के परिणाम पर लगाई रोक को पटना हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने यह रोक दारोगा भर्ती परीक्षा की प्रकिया के दौरान ली जाने वाली प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में की जा रही अनियमितता और बड़े पैमाने पर की गई गड़बड़ी को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाया है।
इस मामले में राज्य सरकार और बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत से बहाली प्रक्रिया पर पूर्व से लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने रोक हटाने से इंकार किया।
अदालत ने कहा कि इस बीच भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही जारी रहेगी, लेकिन इसका अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकल पीठ ने रमेश कुमार एवं अन्य 195 उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इस मामले में पुन: 18 सितम्बर को सुनवाई होगी।