आरा। प्रदेश के भोजपुर जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आरा जहरीली शराब कांड में आज 14 दोषियों को आजीवन कारावास तथा एक अन्य दोषी को दो साल की सजा सुनाई।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश (प्रथम) आरसी द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित संजय सिंह, राकेश सिंह, पप्पू चौधरी, मनोज सोढ़ी, मनोज साह, मनोज यादव उर्फ पाठक, राजेश चौधरी, संजय बहादुर, मंटू सिंह, उपेन्द्र कुमार, सरोज प्रसाद, सनोज यादव, उपेन्द्र कुमार एवं एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले के एक अन्य आरोपी भास्कर सिन्हा को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि 7 दिसंबर 2012 को भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र में अनाइठ समेत अन्य जगहों पर जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले मंगलवार को लोगों की गवाही, मृतकों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना के बाद जब्त शराब के सैम्पल टेस्ट के आधार पर सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट द्वारा दी गई सजा से जहरीली शराब कांड के 15 दोषियों के चेहेरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। वहीं घटना में जान गंवा चुके मृतको के परिजनों ने कोर्ट द्वारा दोषियो को कठोर सजा देने पर खुशी जाहिर की है।