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बिहार
बोधगया ब्लास्ट मामला: सभी दोषियों को उम्रकैद, 40 हजार जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 1/6/2018 12:53:59 PM
बोधगया ब्लास्ट मामला: सभी दोषियों को उम्रकैद, 40 हजार जुर्माना

पटना। बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिये गए इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजिबुल्लाह अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सभी दोषी अपराधियों की सजा के सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कल को सजा के बिंदु पर बहस पूरी नहीं हो सकी थी। कोर्ट में एनआईए के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। कल बचाव पक्ष के वकीलो की बहस पूरी नहीं हो सकी थी।


दोषियों में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजिबुल्लाह अंसारी भी शामिल हैं। एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों पर तीन जून 2014 को चार्जशीट फाइल किया था। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट मे भी ये सभी आरोपी हैं।

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