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तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, बंगला खाली कराने पर अंतरिम रोक
By Deshwani | Publish Date: 18/5/2018 5:35:09 PM
तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, बंगला खाली कराने पर अंतरिम रोक

पटना। पटना हाईकोर्ट से आज तेजस्‍वी यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर ली जाती है, तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।

 
गौरतलब है कि महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तेजस्‍वी यादव को उपमुख्‍यमंत्री की हैसियत से मिले बंगले को खाली करने को कहा जा रहा था। जब लगातार नोटिस देने के बाद भी तेजस्‍वी ने बंगला नहीं खाली किया तो बीते 2 अप्रैल को राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दिया था।
 
जिला प्रशासन के दवाब के बाद तेजस्वी यादव की ओर से अधिवक्ता श्रीवास्तव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी। पटना हाईकोर्ट में 19 मई से गर्मी छुट्टी घोषित कर दी गई है गर्मी छुट्टी के बाद 18 जून को खुलेगा।
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