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कर्नाटक चुनाव से पहले शरद यादव नहीं कर सकेंगे जेडीयू चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल : दिल्ली हाईकोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 10/5/2018 4:11:58 PM
कर्नाटक चुनाव से पहले शरद यादव नहीं कर सकेंगे जेडीयू चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल : दिल्ली हाईकोर्ट

पटना। जेडीयू चुनाव चिन्ह को लेकर नीतीश कुमार गुट और शरद यादव गुट में विवाद जारी है। वहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीयू अपना भाग्य आजमा रही है। नीतीश गुट की ओर से जेडीयू ने अपने 34 उम्मीदवार खड़े किये है। इस बीच कर्नाटक चुनाव से पहले शरद यादव गुट को चुनाव चिन्ह विवाद में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देकर शरद गुट को झटका दे दिया है। कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार कर्नाटक चुनाव में शरद यादव गुट पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते है।
 
जेडीयू पार्टी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है की कर्नाटक चुनाव से पहले शरद यादव गुट को जेडीयू पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित तब तक शरद यादव गुट पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते है।
 
दिल्ली हाईकोर्ट में जेडीयू के चुनाव चिन्ह के मामले पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मतदान 12 मई को होने वाला है। और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
 
वहीं, जदयू ने चुनाव आयोग से शरद यादव की सदस्यता समाप्त करने होने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए बुधवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। 
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