बिहार
भागलपुर मामला : कोर्ट ने अरिजित शाश्वत की अग्रिम जमानत याचिका किया रद्द
By Deshwani | Publish Date: 31/3/2018 6:40:26 PMपटना। रामनवमी तथा भारतीय नववर्ष के अवसर पर भागलपुर में हुई हिंसा में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजित शाश्वत के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अरिजित पर दो समुदायों में हिंसा भड़काने का आरोप है। उन्होंने पुलिस की इस रिपोर्ट को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इसके अलावा भागलपुर की कोर्ट में ही उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने खारीज कर दिया।
कोर्ट में अरिजित समेत 9 आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। करीब एक घंटे तक इस मुद्दे पर कोर्ट में बहस हुई। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अन्य आरोपियों की याचिका पर अगली तारीख में सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि 17 मार्च को भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर भागलपुर में एक शोभायात्रा निकाली गई थी। इस शोभायात्रा में डीजे पर बज रहे आपत्तिजनक गानों के बाद दो समुदायों में टकराव हो गया। इस जुलूस का नेतृत्व अरिजित शाश्वत चौबे कर रहे थे। जुलूस के दौरान हुए दंगे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इस जुलूस को बिना पुलिस की अनुमति के निकाला गया था।