बिहार
दरभंगा इंजीनियर दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
By Deshwani | Publish Date: 7/3/2018 6:49:47 PMदरभंगा। बिहार में दरभंगा के बहुचर्चित इंजीनियर डबल मर्डर केस में कोर्ट ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये फैसला सुनाते हुए इस मामले में मुकेश पाठक समेत दस आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। इस मामले में मुकेश पाठक को आजीवन कारावास के साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले बीते दिनों अपर सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने दस आरोपियों को दोषी करार दिया था।
इस मामले में मुकेश पाठक सहित गिरोह के संतोष झा, विकास झा, निकेश दूबे, संजय लाल देव, अभिषेक झा को भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। साथ ही अजय कुमार उर्फ पिंटू लाल देव, बहेड़ी प्रखंड की पूर्व प्रमुख मुन्नी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। जबकि इसी मामले में अदालत ने 4 आरोपित ऋषि झा, सुबोध दूबे, टुन्ना झा व अंचल झा को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं, एक आरोपित चुन्नू मिश्र उर्फ सुमित मिश्र की मृत्यु हो चुकी है।
26 दिसंबर 2015 को दरभंगा के बहेड़ी के शिवराम में पथ निर्माण निर्माण कार्य करा रहे चड्डा एंड चड्डा कंपनी के अभियंता मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार की दिनदहाड़े एके 47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गयी थी। जांच के दौरान 75 करोड़ की रंगदारी की मांग को लेकर इस जघन्य हत्याकांड की बात सामने आयी थी। हत्याकांड का आरोप कुख्यात गैगस्टर मुकेश पाठक पर लगा, जिसे कोर्ट ने 26 फरवरी 2018 को सही पाया।