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बिहार
अप्राकृतिक यौनाचार के दोषियों को सात वर्षों की जेल, पांच हजार जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 31/1/2018 4:22:38 PM
अप्राकृतिक यौनाचार के दोषियों को सात वर्षों की जेल, पांच हजार जुर्माना

बक्सर, (हि.स.)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत चौधरी ने अप्राकृतिक यौनाचार के अभियुक्त गुडू मिश्र एवं राजू मिश्रा को दोषी करार देते हुए सात वर्षों के सश्रम कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मंगलवार देर शाम सुनवाई करते हुए अर्थ दण्ड की राशि पीड़ित व्यक्ति को देने का आदेश दिया है। 

मुकदमे के अनुसार 17 सितम्बर 1996 को सोनवर्षा गांव के सुरेन्द्र शर्मा पास के ही गांव में रामलीला देखने गए हुए थे। रामलीला स्थल पर पहले से मौजूद गूडू मिश्रा एवं राजू मिश्रा ने कट्टे के बल पर सुरेन्द्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। जिसका विरोध करने पर दोनों ने उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। घायल अवस्था में घर पहुंचे सुरेन्द्र ने परिजनों को आप बीती सुनाई। जिसपर वे उसे तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। बाद में पीड़ित और उसके परिजन ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया था। 
 
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल नौ गवाहों की गवाही दर्ज की गई। न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। 
 
 
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