बिहार
हाईकोर्ट ने हटाये गये शिक्षकों को अविलम्ब योगदान दिलाने का दिया निर्देश
By Deshwani | Publish Date: 6/12/2017 5:31:29 PM पटना, (हि.स.)। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए बगैर सूचना दिये 98 नियोजित शिक्षकों को हटाने के निर्णय को गलत करार देते हुए हटाये गये शिक्षकों को अविलम्ब योगदान दिलाने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रमेश कुमार एवं अन्य 70 याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकाकरताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों में नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत शिक्षकों को बगैर पूर्व सूचना दिये और बगैर स्पष्ट कारण बताये उन लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। अदालत को यह भी बताया गया कि ऐसे ही मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश दे रखा है।