बिहार
हाउसिंग बोर्ड की जमीन व फ्लैट पर अवैध कब्जा को लेकर हाईकोर्ट सख्त
By Deshwani | Publish Date: 19/6/2017 6:52:44 PMपटना, (हि.स.)। बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी जमीन और फ्लैट पर कब्जा किये जाने के मामले को पटना उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रूप से यह बताने का निर्देश दिया है कि बोर्ड के खाली भूमि पर कहां-कहां अतिक्रमण है। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खण्डपीठ ने अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
याचिकर्ता ने अदालत को बताया कि बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन और चार सौ से ज्यादा खाली पड़े फ्लैट में बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। इसमें कई अवांछनीय तत्व भी अवैध रूप से कब्जा कर गैर कानूनी कार्य संचालित कर रहे हैं।