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जिला निर्वाची पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण का वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर प्रेस सम्मलेन संपन्न
By Deshwani | Publish Date: 29/9/2020 8:14:01 PM
जिला निर्वाची पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण का वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव को लेकर प्रेस सम्मलेन संपन्न

बेतिया। अवधेश कुमार शर्मा। पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 2478 मतदान केन्द्र है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 25 सितंबर 2020 को विधान सभा आम निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया। परिणामस्वरूप पश्चिम चम्पारण जिला में 25 सितम्बर 2020 से धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। पश्चिम चम्पारण जिला में तृतीय चरण में 01 वाल्मीकिनगर,  02 रामनगर (अजा),  03 नरकटियागंज,  04 बगहा,  05 लौरिया एवं 09 सिकटा विधानसभा आम निर्वाचन के साथ 01-वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की जायेगी और उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिसके लिए आदर्श आचार संहिता 25 सितम्बर 2020 से लागू रहने के कारण कोई भी नई योजना,  कार्यक्रम,  रियायतें, वित्तीय अनुदान या इस प्रकार के वादे या नई योजना का उद्घाटन नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरण अंतर्गत जिला के 06 नौतन,  07 चनपटिया एवं 08 बेतिया विधानसभा क्षेत्र में 03 नवम्बर 2020 को मतदान है। 





अधिसूचना जारी होने के साथ ही तृतीय चरण के लिए 13 अक्टूबर 2020 विधानसभा आम चुनाव और 01 वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ होकर 21 अक्टूबर 2020 (अवकाश की तिथि को छोड़कर) को संपन्न होगी। नामांकन प्रपत्रों की जाँच (संवीक्षा) 21 अक्टूबर 2020 को ही की जाएगी। नामवापसी की तिथि 23 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गयी है। उसी तरह लोकसभा उपचुनाव 07 नवम्बर 2020 को छव विधानसभा के साथ संपन्न होगी। 01 वाल्मीकिनगर एवं 02 रामनगर (अ॰जा॰) विधानसभा क्षेत्र दियारा,  जंगली,  बीहड़,  दुर्गम्य क्षेत्रों से आच्छादित होने के कारण पूर्वा॰ 07:00 बजे से अप॰ 04:00 बजे तक मतदान के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने की बात जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कही है एवं शेष सभी विधानसभा क्षेत्र में पूर्वा॰ 07:00 बजे से अप॰ 06:00 बजे तक मतदान किया जाएगा। 




पूरे बिहार में आकलन का दौर 10 नवम्बर 2020 को मतगणना के साथ समाप्त हो जायेगा। प्रत्याशियों को उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में आपराधिक मामलों के बारे में (फोर्मेट सी 1 में) व्यापक स्तर पर पढ़े जाने वाले प्रत्येक समाचार पत्रों एवं प्रत्येक टी.वी. चैनलों में कम से कम तीन बार प्रकाशित करना होगा। राजनैतिक दल को द्वारा खड़े किये गये, अभ्यर्थी के आपराधिक मामलों के बारे में (फोर्मेट 2 में) निर्वाचन क्षेत्रवार प्रकाशित करना होगा। मतदान के क्रम में कंट्रोल यूनिट की बैट्री (पावर पैक) के अचानक कार्य नहीं करने की स्थिति से निपटने के लिए पहली बार सेक्टर पदाधिकारी, जोनल एवं सुपर जोनल पदाधिकारी को सी.यू. पावर पैक उपलब्ध कराया जा रहा है, जो अल्पसूचना पर कम समय में संबंधित मतदान केन्द्र पर पहूँचेंगे। इसके साथ ही विगत लोकसभा निर्वाचन की भांति क्युआरटी का गठन किया जाएगा जो अल्पसमय में मतदान केन्द्र पर पहूँचकर ई.वी.एम./वी.वी. पैट में अचानक आई गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 एवं 01 वाल्मीकिनगर लोकसभा उप निर्वाचन को पूर्णरूप से स्वच्छ, पारदर्शी, भयमुक्त, एवं शांतिपूर्ण माहौल में सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के उदेश्य से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में छह-छह उड़नदस्ता दल गठित किया गया है, जो दो शिफ्टों में 25 सितम्बर 2020 से कार्यरत है। प्रत्येक उड़नदस्ता दल में एक दण्डाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी सहित 1-4 सशस्त्र पुलिस बल प्रतिनियुक्त हैं। यह उड़नदस्ता दल 24 घंटे क्रियाशील रह कर चुनाव प्रचार कार्य की सतत् निगरानी करेंगे। कोविड- 19 के फैलते संक्रमण को देख, भारत निर्वाचन आयोग ने गाईड लाईन जारी किया है, जिसके आलोक में विधानसभावार एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कोविड- 19 कोषांग एवं सेनेटाईजेशन कोषांग भी गठन किया गया तथा उन्हें निपटने की जावाबदेही सौंपी गयी है।
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