पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया व अनुमण्डल सदर में भादवि की निषेधाज्ञा 144 लागू : अनुमण्डल पदाधिकारी विद्यानाथ
बेतिया। अवधेश कुमार शर्मा। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 की घोषणा 25 सितंबर 2020 को कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव की तिथि घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। विभिन्न राजनैतिक दलों का चुनावी प्रचार कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों को बगैर अनुमति का चुनाव प्रचार के लिए जनसभा / जुलूस का आयोजन नहीं किया जा सकता। जन सभा एव जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित / आतंकित करना तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना अनुमण्डल प्रशासन ने व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने अवांछित / सामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या की संभावना भी व्यक्त की गई है।
जिसको लेकर बेतिया सदर अनुमण्डल पदाधिकारी विद्यानाथ पासवान ने लोक शांति बनाए रखने के लिए बिहार विधान सभा निर्वाचन -2020 की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बेतिया अनुमण्डल क्षेत्र में1. किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना समक्ष प्राधिकार (अनुमंडल पदाधिकारी) के पूर्वानुमति के आयोजित / उपयोग नहीं करें। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा / जुलूस, शादी, बरात पार्टी, शव यात्रा, हाट, बाजार, अस्पताल जाने वाले मरीज के साथ जाने वालों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। 2 कोई भी व्यकित आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नही होगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी के बिहार विधानसमा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा। 3. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे, न हीं चस्पायेंगे और न ही लिखेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। 4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भवना को राजनीतिकहित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे। बेतिया अनुमण्डल पदाधिकारी के ज्ञापांक 362 दिनांक 25 सितंबर 2020 से निषेधाज्ञा जारी की गई है।