बेतिया
बेतिया में सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण से संबंधित अफवाह फैलाने पर प्राथमिकी हुई दर्ज़
By Deshwani | Publish Date: 29/4/2020 8:27:44 PMअफवाहों से बचें, अफवाह नहीं फैलाएं, फेक न्यूज प्रसारित नहीं करें, अन्यथा दण्डित होंगे : कुन्दन कुमार
बेतिया।अवधेश कुमार शर्मा। पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में बुधवार को सोसल मीडिया पर कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित अफवाह फैलाया गया। जिला प्रशासन ने तत्क्षण उसकी जांच कराया। प्रशासनिक जांचोपरांत कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित प्रसारण भ्रामक साबित हुई।
कोरोना संक्रमण से संबंधित अफवाह फैलाने वाले संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए भारतीय दंड विधान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एपेडमिक डिजीज एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उपर्युक्त जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हवाले से जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने देते हुए बताया है कि जिलावासी अफवाहों से बचें तथा ऐसी सूचनाओं एवं अफवाहों के प्रचार-प्रसार का माध्यम नहीं बनें। अफवाह फैलाने अथवा फेक न्यूज प्रसारित करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।श्री कुमार ने जिला के लोगों से अपील किया है कि
कोरोना संक्रमण से संबंधित अफवाहों पर ध्यान नहीं दें तथा इसे न फैलाएं।
ऐसी पोस्ट न करें जिसमें किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत हो।
फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब एवं ऐसे अन्य किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे अफवाहों को शेयर, रीट्वीट या पोस्ट नहीं करें।
किसी भी सोशल नेटवर्क, साईट में मित्र समूह वीडियो या पेज लाईक, सब्सक्राइब या फाॅलो में सावधानी बरतें और उन्माद फैलाने वाले तत्वों से सावधान रहें तथा यूट्यूब या अन्य किसी वीडियो चैनल पर तनाव उत्पन्न करने वाले वीडियो या फोटो अपलोड, डाउनलोड या शेयर नहीं करें।
किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाये और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना आने पर उस सूचना को सत्यापित करते हुए सही वस्तुस्थिति से शहर के पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करायें।
जिला वासी अपने टोला मोहल्ला एवं आसपास के क्षेत्र में भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाये रखें।
अफवाह के मामले से अपने क्षेत्र के साइबर सेनानी ग्रुप को अवगत करा सकते हैं।
राष्ट्रीय एकता, अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से फैलाना, प्रसारित करना गंभीर अपराध है और इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है।
विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्दपूर्ण या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य का संदेश सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से फैलाना या प्रचारित करना दंडनीय अपराध है।
किसी के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान या धार्मिक भावनाओं को आहत करना दंडनीय अपराध है।
अफवाह फैलाने अथवा फेक न्यूज प्रसारित करने के मामले में निम्नांकित धाराओं के तहत दंड का प्रावधान है।
भादवि की धारा-153 ए के अंतर्गत तीन वर्षों की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है।
भादवि की धारा-153 बी के अंतर्गत तीन वर्षाे की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है।
भादवि की धारा-295 ए के अंतर्गत तीन वर्षों की सजा और जुर्माना दोनो हो सकता है।
भादवि की धारा-500/505 के अंतर्गत तीन वर्षाे की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
आईटी एक्ट की धारा-67 के अंतर्गत तीन वर्षाें की सजा और पंाच लाख रूपया जुर्माना और इसे दुहराने पर पांच वर्षों की सजा एवं दस लाख का जुर्माना हो सकता है। कोविड-19 कोरोना
वायरस के संक्रमण की रोकथाम को दिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नही करने, अफवाह फैलाने, भ्रामक संवाद फैलाने अथवा भ्रामक वीडियो प्रचारित करने पर भारतीय दंड विधान, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एपेडमिक डिजीज एक्ट अन्तर्गत सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।