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बेतिया
कोरोना: लॉकडाउन के अनुपालनार्थ डीएम, एसपी व जिलास्तरीय पदाधिकारियों ने बेतिया का भ्रमण किया
By Deshwani | Publish Date: 14/4/2020 8:38:07 PM
कोरोना: लॉकडाउन के अनुपालनार्थ डीएम, एसपी व जिलास्तरीय पदाधिकारियों ने बेतिया का भ्रमण किया

स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश का अक्षरशः पालन हर हाल में करने का निर्देश

   
बेतिया। देशवाणी न्यूज़ नेटवर्क।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लाॅकडाउन का पालन कराने हेतु जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सयुक्त रूप से देख भाल किया।

●इन जगहों पर रखी गयी नजर:

शहर के रेलवे स्टेशन चौक, हरिवाटिका चौक, ब्लाॅक रोड, मुहर्रम चौक, तीन लालटेन चैक, सागर पोखरा, नौरंगाबाग, इमली चैक, बसवरिया चौक, बड़ा रमना, मीना बाजार, सोआबाबू चौक, लाल बाजार, राज ड्योढ़ी, नजरबाग पार्क, अस्पताल रोड, इंदिरा चौक, इलम राम चौक, द्वारदेवी चौक, नया बाजार चौक, बुलाकी सिंह चौक, जोड़ा इनार, हजारी टोला, कालीबाग, जमादार टोला आदि क्षेत्रों में भ्रमण किया गया।

●लॉकडाउन का दिशा निर्देश बताया गया:

भ्रमण के दौरान माईकिंग के द्वारा लोगों को लाॅकडाउन का पालन करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही लोगों को कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाय। इस दौरान बिना हेलमेट एवं अनावश्यक कार्यवश आवागमन करने वाले बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूला गया।

●जिला पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा:

जिलाधिकारी ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से राकने हेतु पूर्ण लाॅकडाउन लागू है। लाॅकडाउन का मूल उदेश्य है कि लोग अपने घरों में रहें, ताकि बाहरी लोगों से कम से कम संपर्क हो सके एवं संक्रमण न फैले। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों - गांवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे हैं। यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

●परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश:

इसी के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु निर्देश जारी किया गया है। इन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर न्यायसंगत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

●सरकारी एवं पास निर्गत वाहन सड़क पर दौड़ेगा:

जिलाधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा जारी निदेश में कहा गया है कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किया जायेगा। पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा एवं पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लाॅगबुक प्रिन्ट कराया जाय जिससे पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे।


जारी निदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। निजी वाहन यथा मोटरसाइकिल, कार आदि से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन भी जब्त किया जा सकेगा।

●बिना मास्क पहने ड्राइवर के वाहन को नही दिया जाएगा डीजल पेट्रोल:

वहीं वाहन चालक एवं अन्य सवारी को भी मास्क का प्रयोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवश्यक रूप से करने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्ति कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। बिना मास्क पहने ड्राइवर एवं सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

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