बेतिया
बेतिया में अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष व मंगलश्री होटल पर नगर परिषद का बुलडोजर
By Deshwani | Publish Date: 8/1/2020 8:34:15 PMबेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरूद्ध न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने वालों को अब झटका लग गया है। पटना हाईकोर्ट के पारित न्यायादेश के आलोक में नगर परिषद बेतिया के ईओ ने शहर में सड़क व नाले के अतिक्रमण के दो मामलों में मंगलश्री होटल व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा के अतिक्रमण को सही ठहराया है। नप के ईओ विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिला पदाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे ने विगत 3 जून 2019 को जारी आदेश में शहर की सड़क व नाले के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई को कहा।
सभापति गरिमा सिकारिया की अध्यक्षता में 30 जून 2019 को सम्पन्न नप बोर्ड की बैठक में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने का आदेश सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद में डीएम व नप प्रशासन की टीम की पैमाइश में मंगलश्री होटल व नरेन्द्र कुमार शर्मा के मकान का निर्माण नाले व रोड की जमीन में पाये जाने पर अतिक्रमित ढांचे को स्वयं से हटा लेने का आदेश दिया गया। दोनों पक्षकारों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नप की कार्रवाई को रोकने की गुहार लगायी गयी।
हाईकोर्ट से नप की कार्रवाई रोकने से इनकार करते हुए इनका पक्ष सुनने के बाद ही पुनः आदेश पारित करने का आदेश दिया। जिसके आलोक में चली लम्बी सुनवाई के दौरान उपर्युक्त सरकारी जमीन पर अपने दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर पाये। उनके अतिक्रमण को एसडीएम के स्तर से प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने का आदेश पारित किया गया है। ईओ श्री उपाध्याय ने बताया पटना हाईकोर्ट के आदेश पर ही सोआबाबू चौक स्थित प्रेम कुमार अग्रवाल एवम अशोक कुमार झुनझुनवाला द्वारा अतिक्रमण के मामले की सुनवाई इसी हफ्ते में पूरी हो जाएगी। सरकारी सड़क व नाले पर काबिज होने के आरोप के विरुद्ध प्राप्त साक्ष्य पर विचार करते हुये शीघ्र ही न्यायोचित आदेश पारित किया जायेगा।