राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने कार्यशाला सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित किया, दी जानकारियां
बेतिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम तथा प्रत्येक वाणिज्य कर विभाग काउंसिल बैठक में हुए निर्णय के आलोक एवं तत्संबंधी माल एवं सेवा कर अधिनियम की सुसंगत धारा में परिवर्तन किया है। जिससे आईटीसी गणना एवं जांच में प्रो. बिजनेस अप्रोच अपनाते हुए व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी संबंधी कर निर्धारण बगैर व्यवसायी के कार्यालय में उपस्थिति में संभव हो सके। उपर्युक्त बातें दुर्गा प्रसाद मंडल राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने कार्यालय अवस्थित कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित करते हुए कही।
श्री मंडल ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, प्रत्येक वाणिज्य कर विभाग ने व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी संबंधी निर्धारण बगैर व्यवसायी के कार्यालय में उपस्थिति में संभव हो सके। इसके लिए अब तक व्यवसायियों द्वारा भरे जा रहे जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी के बदले आर ई टी वन, दो एवं तीन को लाया जा रहा है। जहां पांच करोड़ से ऊपर के व्यवसायियों का मासिक (आर ई टी 1) रिटर्न्स विवरणी भरेंगे। जबकि 5 करोड़ टर्नओवर तक के छोटे व्यवसाई त्रैमासिक आरईटी एक, दो सहज एवं आरईटी 3 सुगम भर सकेंगे। इसे प्रत्येक व्यवसाई के अपने विवरण किए में मुख्य रूप ए एन एक्स -1 भरना होगा जो जीएसटीआर-1 की तुलना में काफी सरल है। ए एन एक्स 1 ट्रायल बेसिस पर अक्टूबर 2019 से मार्च 2019 तक प्रतिमाह, त्रैमासिक भरा जा सकेगा।
श्री मंडल ने कहा कि इसके लिए www.gst.gov.in के पोर्टल पर जाकर रिटर्न (ट्रायल) में जाकर भरा जा सकता है। इससे ऑफलाइन भरकर ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है अथवा सीधे ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसमें मार्च 2020 तक होने वाले किसी पर भी प्रकार की गलती पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यह मात्र ट्रायल है। सरकार की अपेक्षा है कि व्यवसाई एवं संबंधित धारक, सीए, लेखापाल यथा शीघ्र फ्रेश हो जाए। एन एक्स 1 जो आपूर्तिकर्ता द्ववारा भरा जाएगा, प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन ए एन एक्स 2 के रूप में प्राप्त होगा। जिसे वह स्वीकार और स्वीकार या विलंबित कर सकता है।
उन्होंने कहा सभी व्यवसायियों से अपील किया गया है कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखापाल से मांह अक्टूबर से ट्रायल बेसिस पर ए एन एक्स-1फाइल करावे। ए एन एक्स-1 फाइल करने में जो भी परेशानी होंगी। उसे तुरंत कार्यालय को 29 नवंबर 19 तक 3:00 बजे तक सूचित करें, जिससे सरकार को भेजा जा सके तथा समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जिससे नई विवरणी लागू होने पर व्यवसायियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए विभाग सदैव तत्पर है।
इस अवसर पर विभाग के पदाधिकारियों में अखिलेश कुमार मिश्र, विनय कुमार ठाकुर, रश्मि रंजीता, अब्दुल रशीद अंसारी, राजा बाबू एवं विभाग के कर्मचारी, अधिवक्ता समेत व्यवसायी मौजूद रहे।