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बिहार
हत्या के मामले में दारोगा को उम्रकैद
By Deshwani | Publish Date: 6/4/2017 5:51:03 PM
हत्या के मामले में दारोगा को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सकरा के मुराहरलोचनपुर गांव में हुई हत्या के एक मामले में दारोगा को जिला जज की अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। दारोगा हरेन्द्र कुमार सिंह पर कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है, जिसे नहीं देने पर उसे दो माह की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। 
19 अगस्त 2001 को सुरेन्द्र मेहता के बेटे सनत को एक कांड में गिरफ्तार करने गये दारोगा ने उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया और 20 अगस्त की सुबह उनकी लाश घर के बगल में जमुआरी नदी में मिली। पुलिस ने इस कांड में कई खेल खेले। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक का उपनाम रामसागर मेहता दर्ज करा दिया और बाद में केस को फाइनल भी कर दिया। लेकिन मृत की नर्स पत्नी जानकी देवी द्वारा विरोध दर्ज कराने पर कोर्ट के आदेश पर दोबारा छानबीन की गयी जिसमें दारोगा हरेन्द्र सिंह दोषी करार दिए गए ।
 
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