बिहार
रक्सौल: लोन चुकता नहीं करने पर लोनी का मकान स्टेट बैंक ने किया अधिग्रहण
By Deshwani | Publish Date: 23/7/2021 9:51:27 PMरक्सौल। अनिल कुमार। स्टेट बैक कौड़िहार चौक शाखा का लोन चूकता नहीं करने पर सरफेसी एक्ट के तहत जिला न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेशानुसार लोन लेने वाले व्यक्ति का घर स्थानीय प्रशासन के साथ सील कर बैंक ने अधिग्रहण किया।
भारतीय स्टेट बैंक कौड़िहार चौक रक्सौल शाखा से रक्सौल के वार्ड नंबर 18 निवासी कन्हैया कुमार मिश्रा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से सन 2000 में लोन लिया था जिसका ब्याज सहित 28 लाख रुपया लोन का बकाया था। जिसे चूकता नही करने पर बैंक प्रबंधन द्वारा न्यायालय में मुकदमा किया गया।न्यायालय ने लोन भरपाई के लिए लोनी का मकान सील कर बैंक प्रबंधन को सौंपने का निर्देश दिया।
जिसके बाद रक्सौल के मजिस्ट्रेट सह अंचलाधिकारी बिजय कुमार, एस आई संजय कुमार सिंह के नेतृत्व मे रक्सौल वार्ड नंबर 18 निवासी कन्हैया कुमार मिश्रा के घर को सील कर स्टेट बैंक को सौंप दिया गया। इस अवसर पर बैंक के रक्सौल शाखा के चीफ मैनेजर लक्ष्मी प्रसाद, कौड़िहार चौक शाखा प्रबंधक पंकज कुमार,ब्लू लोटस रेकोभरी सॉल्यूशन लिमिटेड से आदित्य कुमार,मणि कुमार,नवीन कुमार,निखिल कुमार पांडेय,दयानंद उपस्थित थे।