सिक्किम: गृह विभाग ने कल कोविड-19 से संबंधित नई अधिसूचना की जारी, रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ा
सिक्किम। सिक्किम के गृह विभाग ने कल शाम कोविड-19 से संबंधित नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत रात का कर्फ्यू 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
रात के कर्फ्यू के तहत तत्काल प्रभाव से रात दस बजे के बाद रेस्त्रां, बार, डिस्को, पब और जिम बंद हो जाएंगे, जबकि रात साढ़े दस बजे के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। आपातकालीन सेवा की गाड़ियों और आवश्यक वस्तु ढोने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। होटल और रेस्त्रां के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध रहेगी।
सभी होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंटों और गेस्ट हाउस मालिकों को अपने यहां आने वाले आगंतुकों से 72 घंटे के अंदर किया गया आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह आदेश सात अप्रैल 2021 से लागू होगा। बिना कोविड परीक्षण के आने वाले पर्यटकों के लिए परीक्षण की व्यवस्था करने को कहा है। कोविड संक्रमित पाए जाने वाले पर्यटकों के लिए अलग से क्वारंटीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों को कोरोना नियंत्रण क्षेत्र से बाहर आयोजित करने को कहा गया है। राज्य सरकार के सभी कार्यालय साफ-सफाई के लिए शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।