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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी व अजितेश की शादी को माना वैध, सुरक्षा देने का दिया आदेश
By Deshwani | Publish Date: 15/7/2019 12:04:21 PM
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी व अजितेश की शादी को माना वैध, सुरक्षा देने का दिया आदेश

प्रयागराज। यूपी के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्रा की बेटी साक्षी और उसके पति अजितेश ने सुरक्षा की गुहार लगायी थी जिसपर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों सुबह हाईकोर्ट पहुंचे। प्राप्त खबरों के अनुसार कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान अजितेश के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई, हालांकि जिले के एसएसपी अतुल शर्मा ने मारपीट की घटना को नकार दिया है।

 
बता दें कि साक्षी ने अपने पिता पर दलित युवक से शादी करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जो वायरल हो गया था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और साक्षी ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगायी।
 
मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्षी और अजितेश की शादी को वैद्य बताया है। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि इस जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जाए। हाई कोर्ट ने शादी को लेकर पेश किये गये साक्ष्यों को सही माना है और शादी के फर्जी प्रमाणपत्र होने से इनकार किया है।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार अजितेश पर हमले को लेकर हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। हमले के बाद जज ने अजितेश को कोर्ट रूम में ही बैठने को कहा। साथ ही कोर्ट ने साक्षी के विधायक पिता राजेश मिश्रा को कड़ी फटकार भी लगाई।
 
 
पिटाई की घटना के बाद इलाहबाद हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उनके वकील ने कहा कि सिर्फ अजितेश को पीटा गया है। किसने पीटा इसकी जानकारी नहीं है लेकिन इससे यह जरूर साफ हो गया कि दोनों की जान को खतरा है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट परिसर में अजितेश के साथ हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों को तलब किया। इसके बाद साक्षी और अजितेश दोनों कोर्ट से वापस गये। 
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