बिहार
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बृजेश ठाकुर और 18 अन्य को ठहराया दोषी
By Deshwani | Publish Date: 21/1/2020 12:22:50 PMमुजफ्फरपुर। दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले में कई नाबालिग लड़कियों के शारीरिक उत्पीड़न और यौनशोषण के लिए ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को आज दोषी ठहराया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो अधिनियम के तहत यौनउत्पीड़न और सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया। बृजेश ठाकुर इस आश्रयगृह का संचालक था।
अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया है जो आरोपी 12 पुरुष और आठ महिलाओं में शामिल था। अदालत ने सजा की अवधि पर बहस के लिए 28 जनवरी तय की है। अदालत ने पिछले साल 30 मार्च को ब्रजेश ठाकुर सहित आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।