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लॉकडाउन : यूपी में नई गाइडलाइन जारी, 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद
By Deshwani | Publish Date: 31/5/2020 5:25:25 PM
लॉकडाउन : यूपी में नई गाइडलाइन जारी, 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन, जानिए क्या छूट मिलेगी और क्या रहेगा बंद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक-1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उप्र के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को प्रेसवार्ता के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा के बारे में कहां कि वहां का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेगा कि कितनी छूट देनी है। सीमा को कब तक सील रखना है, यह भी वहां कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ही तय किया जाएगा।  


1. 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे।


2. जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।


3. एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।


4. एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।


5. केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा।


6. दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा।


7. समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।


8. कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।


9. नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।


10. बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।


11. सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंंगे।


12.सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा।


13. मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।


14. रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।


15. कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।

16. दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट।


17. ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग बैठ सकेंगे।


18. बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।


19. पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे

20. सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।


21. एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।


22. 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे।

23.  
अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी।

24.
औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।


25. बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी।


26. रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।



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