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सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया, नई दरें 1 अप्रैल से लागू
By Deshwani | Publish Date: 20/9/2019 4:04:23 PM
सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया, नई दरें 1 अप्रैल से लागू

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्‍यवस्‍था को बूस्‍ट करने के लिए उद्योग जगत के लिए आज कई बड़ी घोषणाएं कीं। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पूर्व वित्‍त मंत्री ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में करीब 10-12 फीसदी कटौती का ऐलान किया। उन्‍होंने कहा कि नयी टैक्स दर चालू वित्त वर्ष से लागू होगी। नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को भी सरकार ने कर में 12 फीसदी की कटौती के जरिये बड़ी राहत दी है। 
 
सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश एवं वृद्धि को मजबूती देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। वित्‍त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अध्यादेश के जरिए कारपोरेट टैक्स घटाया जाएगा। 
 
वित्‍त मंत्री ने कहा कि घरेलू कंपनियां यदि अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22 फीसदी टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17 फीसदी होगी। कॉरपोरेट टैक्स की मौजूदा दर 30 फीसदी है, जो सेस और सरचार्ज मिलाकर 34.94 फीसदी टैक्स लगता है। नई दरों के मुताबिक कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10 फीसदी घट जाएगी।
 
सीतारमण ने कहा कि यदि कोई कंपनी अभी छूट ले रही है, तो वह टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी मानी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कारपोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी। 
 
सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15 फीसदी होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01 फीसदी होगी। उन्हें अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25 फीसदी थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12 फीसदी थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी 12 फीसदी कम हो जाएगी। उन्‍होंने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।
 
वित्‍त मंत्री ने कहा कि शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। उन्‍होंने कहा कि जिन कंपनियों ने 5 जुलाई से पहले शेयर बायबैक की घोषणा की थी। उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शेयर बायबैक पर 20 फीसदी का टैक्स लागू नहीं होगा। सीतारमण के कई ऐलानों से शेयर बाजार में 1800 अंकों का भारी उछाल आया।
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