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केंद्र ने एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
By Deshwani | Publish Date: 19/7/2019 12:34:03 PM
केंद्र ने एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार

नई दिल्ली। असम में एनआरसी मामले पर केंद्र सरकार ने कहा है कि अवैध घुसपैठियों को हर हाल में अपने देश वापस जाना ही होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हम भारत को विश्व की रिफ्यूजी राजधानी नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। केंद्र और राज्य सरकार ने एनआरसी की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट 31 जुलाई की डेडलाइन में बदलाव करे। एनआरसी की डेडलाइन की भविष्य में कोई तारीख दे। 

 
केंद्र सरकार ने कहा कि लोगों की पहचान संबंधी दस्तावेजों की अभी वेरिफिकेशन करनी बाकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोआर्डिनेटर ने इस मामले में अच्छा काम किया है। हम लाखों लोगों के मामले में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लाखों लोग गलत तरीके से एनआरसी में नाम में आ गए हैं।  जिन लोगों का नाम जोड़ा गया है वो अवैध घुसपैठिए हैं। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन के काम निपटाने के लिए कहा था। 
 
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा था कि 31 जुलाई को एनआरसी के प्रकाशन की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए दावा किया है उन्हें पूरा मौका दिए ही सुनवाई कर ली जाए।
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