ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
तीन तलाक पर नए विधेयक को पेश करेगी मोदी सरकार, 17 जून से आरंभ हो रहा है बजट सत्र
By Deshwani | Publish Date: 13/6/2019 11:19:13 AM
तीन तलाक पर नए विधेयक को पेश करेगी मोदी सरकार, 17 जून से आरंभ हो रहा है बजट सत्र

नई दिल्ली। तीन तलाक पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार बजट सत्र में नया विधेयक पेश करेगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक फरवरी में पेश किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि इस बार यह बिल राज्यसभा से भी पास करा लिया जाएगा।

 

नई सरकार का पहला बजट सत्र 17 जून से आरंभ हो रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा से तो पास करा लिया गया था लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वहां ये पारित नहीं हो सका था।

 
संसदीय नियमों के अनुसार, जो विधेयक सीधे राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, वो लोकसभा भंग होने की स्थिति में स्वत: समाप्त नहीं होते। वहीं, जो विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं और राज्यभा में लंबित रहते हैं, वो निचले सदन यानी लोकसभा भंग होने की स्थिति में अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तीन तलाक बिल के साथ भी यही हुआ और इसी वजह से सरकार को नया विधेयक लाना पड़ रहा है।
 
 
लोकसभा में तीन तलाक पर कानूनी रोक वाला विधेयक फरवरी में पारित हो गया था। हालांकि, राज्यसभा में एनडीए सरकार के पास बहुमत का अभाव था, इसलिए ये वहां अटका रहा। अब सरकार बजट सत्र में इसे पेश करने और दोनों सदनों से पास कराने की उम्मीद कर रही है। अध्यादेश को भी कानून में तभी बदला जा सकता है जबकि संसद सत्र आरंभ होने के 45 दिन के भीतर वो पास करा लिया जाए। अन्यथा अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जाती है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS