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हिरासत में मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका किया खारिज
By Deshwani | Publish Date: 12/6/2019 2:29:07 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पहले हिरासत में मौत के एक मामले में आरोपित गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की कुछ अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की याचिका खारिज कर दी है।
संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने कहा कि मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुजरात सरकार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट 20 जून को फैसला सुनाएगा, लिहाजा अब गवाहों को समन करना ठीक नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में दोबारा ट्रायल शुरू नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने संजीव भट्ट की अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की मांग को खारिज कर दिया था। 1989 में एक आरोपित की भट्ट की हिरासत में मौत हो गई थी। उस समय संजीव भट्ट गुजरात के जामनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे।