राष्ट्रीय
प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल ने की थी विवादित टिप्पणी, केस दर्ज हो या नहीं, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
By Deshwani | Publish Date: 22/5/2019 2:36:15 PMनई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट सात जून को इस मामले पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट सात जून को तय करेगा कि राहुल गांधी को समन जारी किया जाए या नहीं।
आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे जवान सीमा पर रक्षा कर रहे हैं और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। 15 मई को दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अपमानजनक बयान देने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल किया।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अलग से मानहानि का केस दायर किया जा सकता है लेकिन केस उसे दायर करना चाहिए, जिसके खिलाफ बयान दिया गया हो। पिछले 26 अप्रैल को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका जोगिंदर तुली ने दायर की है।
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि नरेन्द्र मोदी जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं और सैनिकों की बलिदान की दलाली कर रहे हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में उनके बयान ‘चौकीदार चोर है’ के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।