सिंबल मामला: दिनाकरन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक 27 मार्च तक बढ़ी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके को सिंबल दिलाने के नाम पर निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने के कथित मामले में टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की चल रही कार्यवाही पर लगी रोक 27 मार्च तक बढ़ा दी है। ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है।
हाईकोर्ट ने दिनाकरन की उस अर्जी पर सुनवाई टाल दी है, जिसमें दिनाकरन ने अपने आवाज के नमूने को नहीं देने की मांग की है । इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने आवाज का नमूना देने के लिए दिनाकरन को नोटिस जारी किया है।
आज सुनवाई के दौरान दिनाकरन के वकील अरविंद निगम और नवीन मल्होत्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना अभियुक्त ई सहमति के आवाज के नमूने लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक सुनवाई स्थगित कर दी जाए। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मसले पर 30 अप्रैल तक सुनवाई टाल दिया।
17 नवंबर, 2018 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन के अलावा बिचौलिया सुकेश चंद्रशेखर, मल्लिकार्जुन और वकील भी कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने इस मामले में टीटीवी दिनाकरन को डिस्चार्ज करने की मांग खारिज कर दी थी।
दिनाकरन और वकील बी कुमार जमानत पर हैं। दोनों एक जून, 2017 से जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन को 25 अप्रैल 2017 की रात को करीब चार दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था । पुलिस ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को 16 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ दिनाकरन के लिए दोबारा पार्टी सिंबल निर्वाचन आयोग से दिलवाने के लिए 50 करोड़ की डील कराने का आरोप है ।
क्राइम ब्रांच ने सुकेश के यहां से एक करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। क्राइम ब्रांच को दस करोड़ के हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं। ये रकम चेन्नई, कोच्चि और चांदनी चौक रुट के जरिए डिलीवरी की जाती थी।