नई दिल्ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में अपने बयान दर्ज कराए। सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में याचिका दायर की हुई है। इसी को लेकर उन्होंने आज अपने बयान दर्ज कराए हैं। दरअसल, कोर्ट इस समय आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से पहले स्वामी का बयान दर्ज कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में दस्तावेजों की मांग से संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया था।
अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आज स्वामी के बयान का कुछ हिस्सा दर्ज किया। कोर्ट इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। अब अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में बचे हुए लोगों के बयान दर्ज करेगी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी आपराधिक शिकायत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी व रकम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने उसमें आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ‘यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के जरिये महज 50 लाख रुपये की रकम देकर एसोसिएट जर्नल्स से कांग्रेस द्वारा वसूले जाने वाली 90.25 करोड़ की रकम का अधिकार हासिल कर लिया।
नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी ने कांग्रेस से कुछ कागजात देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया था। हालांकि, वह निजी तौर पर केस से जुड़े लोगों से दस्तावेज की मांग कर सकते हैं, मगर यह उन लोगों पर निर्भर है कि वे दस्तावेज दें या न दें। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था कि अदालत ने कहा है कि अभियुक्त की पुष्टि या अस्वीकार करने के बजाये, आप साक्ष्य को स्वयं गवाह बनने के लिए प्रेरित करें। ज्ञात हो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में अर्जी दायर की थी कि आयकर विभाग के जो दस्तावेज उनको मिले हैं, कोर्ट उन्हें रिकॉर्ड पर ले। साथ ही कोर्ट नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज उन्हें सौंपने का आदेश कांग्रेस को दे।
इस मामले में राहुल और सोनिया के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। अदालत ने सभी आरोपी व्यक्तियों और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 26 जून 2014 को समन जारी किया था। अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को सोनिया, राहुल, वोरा, फर्नांडिस और दुबे को जमानत दे दी थी। पित्रोदा को 20 फरवरी 2016 को जमानत दी गई थी।