राष्ट्रीय
जनता की राय लिए बिना मास्टर प्लान 2021 में संशोधन नहीं : सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 24/5/2018 5:58:26 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल को दिए अपने आदेश में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार को को जनता की राय व आपत्तियां दर्ज किए बिना मास्टर प्लान 2021 में संशोधन करने की इजाज़त देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले 15 दिन में दिल्ली की जनता से आपत्तियां मांगी जाएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि मास्टर प्लान में संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जनता की आपत्तियों का निराकरण किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सरकार को दस दिनों के भीतर तीन दिनों तक लगातार हिन्दी और अंग्रेजी अखबारों में प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित कर जनता से आपत्तियां मांगने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) को एक मोबाइल एप शुरू करने के लिए भी कहा है, जिसके द्वारा लोग अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज करा सके।