राष्ट्रीय
महाभियोग प्रस्ताव में कोई दम नहीं : वेंकैया नायडू
By Deshwani | Publish Date: 23/4/2018 4:50:10 PMनई दिल्ली। सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ विक्षप की ओर से दिए गए महाभियोग का नोटिस खारिज करते हुए राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रस्ताव में न्यायमूर्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर आंकने वाले हैं। नायडू ने आज इस प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए अपने आदेश में कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति मिश्रा के खिलाफ लगाए गए प्रत्येक आरोप के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करने के बाद पाया कि आरोप स्वीकार करने येाग्य नहीं हैं।
प्रस्ताव को पढ़ने और संविधान के जानकारों से विस्तृत सलाह के बाद मैं संतुष्ट हूं कि सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव न तो ज़रूरी है और न ही सही। उन्होंने आरोपों की विवेचना के आधार पर आदेश में लिखा इन आरापों में संविधान के मौलिक सिद्धातों में शुमार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने वाली प्रवृत्ति गंभीर रूप से दिखती है।
नायडू ने कहा कि वह इस मामले में शीर्ष कानूनविदों, संविधान विशेषज्ञों, संसद के दोनों सदनों के पूर्व महासचिवों और देश के महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल, पूर्व महान्यायवादी के. पारासरन तथा मुकुल रोहतगी से विचार विमर्श के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश नोटिस में खामियों का जिक्र करते हुये कहा कि इसमें सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वे स्वयं अपनी दलीलों के प्रति स्पष्ट रूप से अनिश्चित हैं।