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महाभियोग प्रस्ताव जल्दबाजी में खारिज करना गैरकानूनी : कपिल सिबब्ल
By Deshwani | Publish Date: 23/4/2018 4:20:56 PM
महाभियोग प्रस्ताव जल्दबाजी में खारिज करना गैरकानूनी : कपिल सिबब्ल

नई दिल्ली। 'राज्यसभा के सभापति ने महाभियोग प्रस्ताव को शुरूआती स्तर पर ही खारिज कर दिया, जो अभूतपूर्व है।' यह बात कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिबब्ल ने आज एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 'भारत के इतिहास में पहली बार, संसद के सदस्यों की ओर से दिए महाभियोग प्रस्तवा पर चर्चा भी नहीं हुई।' सिब्बल ने कहा कि 'अगर 50 राज्यसभा के सदस्य महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं, तो प्रस्ताव को सभापति द्वारा निपटाया जाना उनके न्यायिक या अर्ध न्यायिक क्षमता में नहीं है।' कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सभापति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

 

सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन को सिर्फ ये देखना था कि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं या नहीं। इसके बाद जांच कमेटी बनती है जिसका काम ये बताना है कि आरोप सही हैं या नहीं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर सदन में आता है। उन्होंने कहा कि सभापति को जो भी सलाह मिली है गलत सलाह थी।

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