राष्ट्रीय
चारा घोटाला: दुमका कोषागार मामले में लालू को 7 साल की कैद, 30 लाख रुपये जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 24/3/2018 11:49:10 AMरांची। बिहार में लंबे समय से चर्चा में छाए रहे चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से तीन करोड़ 97 लाख रुपये निकासी मामले में 7 साल की सजा और 30 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना का घोषणा किया। अदालत ने यह भी कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त अधिक सजा भुगतना पड़ेगा। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को इस केस में अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चारा घोटाले के चौथे मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 तक दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपये निकालने के मामले में यह फैसला सुनाया है।
लालू यादव पहले से ही चारा घोटाला के तीन अन्य मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चारा घोटाले का ये चौथा केस यानी दुमका कोषागार केस 3 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन का है। इससे पहले लालू यादव को पहले और दूसरे केस में 5-5 साल की सजा हुई थी, जबकि तीसरे यानी देवघर केस में उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई थी।