ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
हाईकोर्ट हुआ सख्त, पंजाब-हरियाणा में सिर्फ 3 घंटे चला सकेंगे पटाखे
By Deshwani | Publish Date: 13/10/2017 4:13:31 PM
हाईकोर्ट हुआ सख्त, पंजाब-हरियाणा में सिर्फ 3 घंटे चला सकेंगे पटाखे

चंडीगढ़, (हि.स.)। दीपावली के अवसर पर पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपावली वाले दिन पंजाब व हरियाणा में पटाखे चलाने के लिए केवल तीन घंटे का समय दिया है। हाईकोर्ट नेला एक न्यायाधीश द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.के. मित्तल व अमित रावल की बेंच द्वारा दिए गए इस फैसले में कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता की भूमिका अहम रही है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस समय प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है लेकिन दीपावली के त्योहार के साथ सभी धर्मों की भावना जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि दीपावली के दिन पंजाब व हरियाणा में पटाखे चलाने के लिए शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक का समय तय किया जाता है। इस समय के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा है कि वह दीपावली के मौके पर इस समयावधि के दौरान पुलिस के पीसीआर वाहनों को तैनात करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें जो देररात तक पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाते हैं।
हाईकोर्ट ने पटाखों के लिए लाइसेंस दिए जाने के मामले में भी नए सिरे से नियम जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पिछले वर्ष जितने लोगों को पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं इस वर्ष उनके मुकाबले केवल 20 प्रतिशत विक्रेताओं को ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पटाखा बिक्री लाइसेंस जारी किए जाने की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर आज का फैसला आने से पहले किसी भी जिला अथवा संबंधित क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए गए हैं तो उन्हें निरस्त माना जाएगा, और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शुरू की जाने वाली आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से ही उन्हें नए स्थान अलाट किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खुद पटाखा बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पटाखों की बिक्री को लेकर इस हद तक सख्त हो गया है कि अब स्थाई पटाखा बिक्री के लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि पूर्व समय के दौरान पटाखा बिक्री के लिए जो नियमित लाइसेंस जारी किए गए हैं उनका रिव्यू होगा और भविष्य में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को पटाखा बिक्री के स्थाई लाइसेंस जारी करने के लिए हाईकोर्ट की स्वीकृति लेनी होगी।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS