आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी पर एफआईआर दर्ज
रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। दर्ज की गई प्राथमिकी में हेमंत के साथ उनकी पत्नी पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। यह प्राथमिकी भाजपा की ओर से की गई शिकायत की जांच के बाद की गई है।
रांची संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान झामुमो का पट्टा गले में डालकर कतार में खड़े होने तथा मतदान करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है(
वहीं कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी पर मतदान केंद्र पर पार्टी का पट्टा लगा कर मतदान करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
ज्ञात हो कि 6 मई को हटिया विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या-288 (सेंट फ्रांसिस स्कूल) में पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी मतदान करने गये थे।
इस दौरान झामुमो का पट्टा गले में डालकर कतार में खड़े होने तथा मतदान करने के आरोप में रांची के कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव की शिकायत पर हेमंत सोरेन पर केस दर्ज कराया गया है। चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने पर मामले में जांच के आदेश दिए थे।
चुनाव आयोग से प्राप्त आदेश के बाद मामले की जांच की गयी। तथ्य सही पाए जाने पर उनके द्वारा अरगोड़ा थाना में धारा 138 (इ) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 एवं 188 आइपीसी के तहत कांड संख्या सोमवार को कांड संख्या 149/19 दर्ज करायी गयी। इसकी जानकारी और जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजी गयी है।
इधर अन्नपूर्णा देवी पर मतदान केंद्र पर पार्टी का पट्टा लगा कर मतदान करने को आचार संहिता का उल्लंघन मानते कोडरमा थाना में प्राथमिकी (संख्या 66/2019) दर्ज की गयी है। कोडरमा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संदर्भ में अपर मुख्य निर्वाचन अमिताभ कौशल को इसकी जानकारी दी है। साथ ही प्राथमिकी की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र भी जारी किया है।